संसदीय समितियां
* संसदीय समिति दो प्रकार का होता है !
1. स्थाई समिति
2. तदर्थ ( अस्थाई समिति )
* वितीय समिति तीन प्रकार का होता है !
1. लोक लेखा समिति (Public account committee)
2. प्राकलन समिति (Estimate committee)
3. सार्वजनिक उधम समिति (Public interprises committee)
1. लोक लेखा समिति ( Public account committee )
इसका गठन 1919 संविधान संशोधन 1921 में हुआ !
लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हें !
लोकलेखा समिति में 15 सदस्य लोक सभा का तथा 7 सदस्य राज्यसभा का होता है !
लोक लेखा समिति का निर्वाचन ( Election ) -
संसद के सदस्य द्वारा इसका निर्वाचन होता है !
विधि - एकल संक्रमणीया मत द्वारा होता है !
कोई मंत्री इसकी सदस्य नही हो सकते हें !
कार्यकाल - 1 वर्ष
अध्यक्ष - लोक सभा के विपक्ष पार्टी ( Opposition party )
प्रावधान - 1967
कार्य - अनुच्छेद 148 -
भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General CAG)
2. प्राकलन समिति ( Estimate committee ) -
प्राकलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हें
प्राकलन समिति में 30 सदस्य केवल लोक सभा की होती है !
निर्वाचन - लोक सभा के सदस्य के द्वारा इसकी निर्वाचन होती है !
कोई भी मंत्री इसकी सदस्य नही हो सकते !
कार्य कल - 1 वर्ष
अध्यक्ष - सत्ताधारी दल
प्रावधान - 1950
यह बजट के अनुमानों को देखता है !
यह बजट का सुझाव भी दे सकता है !
Note- लोक लेखा समिति ( Public account committee ) , प्राकलन समिति ( Estimate committee ) को जुरुआ बहन ( twince ) कहते हें !
3. सार्वजनिक उधम समिति (Public interprises committee ) -
सार्वजनिक उधम समिति में कुल 22 सदस्य होते हें !
सार्वजनिक उधम समिति में 15 सदस्य लोक सभा का तथा 7 सदस्य राज्यसभा का होता है !
निर्वाचन - संसद के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन होता है !
नियुक्ति - लोकसेवा के अध्यक्ष द्वारा इसकी नियुक्ति होती है !
प्रावधान - 1964 ( कृष्णा मेमम समिति के कहने पार ) इसका गठन हुआ है !
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